संविधान सामान्य ज्ञान
(Constitution GK)
भारतीय संविधान का सम्पूर्ण अध्ययन - अनुच्छेद, प्रावधान, संशोधन और महत्वपूर्ण तथ्य
संविधान दिवस: 26 नवंबर
लागू हुआ: 26 जनवरी 1950
अनुच्छेद: 448
भाग: 25
अनुसूचियाँ: 12
संशोधन: 105+
448
अनुच्छेद
25
भाग
12
अनुसूचियाँ
105+
संशोधन
संविधान के प्रमुख भाग
महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और प्रावधानों पर त्वरित पहुँच
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1946
संविधान सभा का गठन
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक
1947
प्रारूप समिति गठन
डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठित
1948
प्रारूप प्रकाशित
संविधान का प्रारूप जनता के लिए प्रकाशित
1949
संविधान अपनाया गया
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया
1950
संविधान लागू हुआ
26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ
"हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:
- सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय
- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
- प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"
👑
प्रभुत्वसंपन्न
देश आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र
🤝
समाजवादी
सामाजिक और आर्थिक समानता का लक्ष्य
☪️✝️🕉️
पंथनिरपेक्ष
सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार
🗳️
लोकतंत्रात्मक
जनता द्वारा, जनता के लिए शासन
🏛️
गणराज्य
राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है
📌 महत्वपूर्ण तथ्य:
- प्रस्तावना को "संविधान की कुंजी" कहा जाता है
- 42वें संशोधन (1976) में "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द जोड़े गए
- प्रस्तावना संविधान का भाग है लेकिन प्रवर्तनीय नहीं है
- कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
- धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध (अनुच्छेद 15)
- रोजगार में अवसर की समता (अनुच्छेद 16)
- अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17)
- उपाधियों का अंत (अनुच्छेद 18)
- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता
- संघ बनाने की स्वतंत्रता
- देश में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता
- कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता
- मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध
- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम पर रखने पर प्रतिबंध
- बंधुआ मजदूरी प्रथा का उन्मूलन
- अंतःकरण की स्वतंत्रता
- धर्म का प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता
- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
- कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध
- अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार
- अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने का अधिकार
- भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण
- मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार
- डॉ. अंबेडकर ने इसे "संविधान का हृदय और आत्मा" कहा
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं
सामाजिक-आर्थिक सिद्धांत
- जीवन का पर्याप्त साधन (अनुच्छेद 39)
- समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39)
- बच्चों का स्वस्थ विकास (अनुच्छेद 39)
- काम, शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार (अनुच्छेद 41)
- काम की न्यूनतम शर्तें (अनुच्छेद 42)
गाँधीवादी सिद्धांत
- ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40)
- अस्पृश्यता उन्मूलन (अनुच्छेद 46)
- मद्यपान निषेध (अनुच्छेद 47)
- पशु कल्याण (अनुच्छेद 48)
उदार बौद्धिक सिद्धांत
- समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44)
- न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग (अनुच्छेद 50)
- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा (अनुच्छेद 51)
- पर्यावरण संरक्षण (अनुच्छेद 48A)
📌 महत्वपूर्ण तथ्य:
- नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं
- ये प्रवर्तनीय नहीं हैं (अनुच्छेद 37)
- 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए
- 86वें संशोधन द्वारा 11वाँ मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया
| अनुच्छेद |
विषय |
महत्व |
| अनुच्छेद 1 |
भारत का नाम और क्षेत्र |
भारत राज्यों का संघ है |
| अनुच्छेद 14 |
कानून के समक्ष समानता |
समता का मूल अधिकार |
| अनुच्छेद 19 |
वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता |
6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ |
| अनुच्छेद 21 |
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता |
सबसे महत्वपूर्ण अधिकार |
| अनुच्छेद 32 |
संवैधानिक उपचारों का अधिकार |
संविधान का हृदय और आत्मा |
| अनुच्छेद 40 |
ग्राम पंचायतों का संगठन |
पंचायती राज व्यवस्था का आधार |
| अनुच्छेद 44 |
समान नागरिक संहिता |
राज्य का प्रयास करने का दायित्व |
| अनुच्छेद 51A |
मौलिक कर्तव्य |
नागरिकों के 11 कर्तव्य |
| अनुच्छेद 74 |
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद |
राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति |
| अनुच्छेद 76 |
भारत का महान्यायवादी |
सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार |
| अनुच्छेद 123 |
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति |
संसद के अवकाश में कानून बनाने की शक्ति |
| अनुच्छेद 324 |
चुनाव आयोग |
चुनावों का संचालन और नियंत्रण |
| अनुच्छेद 343 |
राजभाषा |
हिंदी संघ की राजभाषा |
| अनुच्छेद 352 |
राष्ट्रीय आपात |
युद्ध या आक्रमण के कारण आपात |
| अनुच्छेद 356 |
राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता |
राष्ट्रपति शासन |
| अनुच्छेद 368 |
संविधान संशोधन |
संविधान संशोधन की प्रक्रिया |
1वाँ (1951)
प्रथम संशोधन अधिनियम
मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति
महत्वपूर्ण
7वाँ (1956)
सातवाँ संशोधन अधिनियम
राज्यों का पुनर्गठन, केंद्रशासित प्रदेशों का गठन
राज्य पुनर्गठन
24वाँ (1971)
चौबीसवाँ संशोधन अधिनियम
संसद की संविधान संशोधन शक्ति स्पष्ट
शक्ति स्पष्टीकरण
42वाँ (1976)
बयालीसवाँ संशोधन अधिनियम
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े, मौलिक कर्तव्य जोड़े
मिनी संविधान
44वाँ (1978)
चौवालीसवाँ संशोधन अधिनियम
आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन
आपातकाल सुधार
52वाँ (1985)
बावनवाँ संशोधन अधिनियम
दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची जोड़ी)
दल-बदल विरोधी
61वाँ (1988)
इकसठवाँ संशोधन अधिनियम
मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई
मतदान आयु
73वाँ (1992)
तिहत्तरवाँ संशोधन अधिनियम
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा
पंचायती राज
74वाँ (1992)
चौहत्तरवाँ संशोधन अधिनियम
नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा
नगर पालिका
86वाँ (2002)
छियासीवाँ संशोधन अधिनियम
शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना (21क)
शिक्षा का अधिकार
101वाँ (2016)
इक्याबनवाँ संशोधन अधिनियम
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू करना
जीएसटी
103वाँ (2019)
तिरानवेवाँ संशोधन अधिनियम
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण
EWS आरक्षण
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